देहरादून।किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, उसके साथी को अपहरण का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। पुलिस द्वारा दोनों दोषियों को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
बता दें कि 30 अप्रैल 2021 को डोईवाला थाने में एक महिला ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बेटी की किताब से मिले एक नोट के बारे में बताया था। नोट में बेटी ने अपने करियर बनाने के लिए मर्जी से घर से भागने का जिक्र किया था। हालांकि पुलिस की जांच में वसीम अहमद निवासी जोगीवाला का नाम सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर से किशोरी को वसीम के साथ ढूंढ लिया था। पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने ओर दुष्कर्म के आरोप में वसीम और उसका साथ देने वाले रेहान को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में किशोरी के 164 के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पाया कि किशोरी के साथ मसूरी स्थित एक होटल में वसीम ने बीयर पिलाकर जबरन संबध बनाए। इसके बाद रेहान की मदद से किशोरी को अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया। वहां भी किशोरी के साथ संबध बनाए गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने रिहान को अपहरण और वसीम को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।
कोर्ट ने वसीम अहमद को 20 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, रिहान को अपहरण के दोष में पांच साज की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया।