उत्तराखंड: खाने में मिर्च ज्यादा होने पर हत्या का मामला, दोषी को उम्रकैद की सजा

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नैनीताल।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मिलीं जानकारी के अनुसार 7 सितंबर 2019 की रात पहाड़पानी क्षेत्र में पूजा कार्यक्रम के दौरान ललित मोहन चौसाली और अशोक मेलकानी के बीच भोजन में मिर्च अधिक होने पर बहस हो गई। बहस के बाद धक्का-मुक्की हुई जिसे वहां मौजूद लोगों ने शांत कराया। जब अशोक मेलकानी पूजा स्थल से कुछ दूर गए, तो ललित मोहन चौसाली ने उन्हें ललकारा और चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में ललित मोहन चौसाली के खिलाफ हत्या और चोट पहुंचाने के उद्देश्य से प्राथमिकी दर्ज दर्ज किया गया था।

अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार करते हुए मामले में ट्रायल कराने का दावा किया था। मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि अभियुक्त और मृतक के बीच पूर्व में कोई शत्रुता नहीं थी। अदालत ने माना कि भोजन में मिर्च को लेकर हुआ विवाद हत्या का तात्कालिक कारण बना। अदालत ने ललित मोहन चौसाली को हत्या का दोषी पाया।

कोर्ट के आदेश पर पर पुलिस ने ललित को जिला कारागार नैनीताल भेज दिया है। अभियुक्त पर 50,000 रुपये का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Enews24x7 Team

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