देहरादून: नाबालिग किशोरी से मकान मालिक ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा…

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देहरादून। 13 साल की लड़की के साथ रेप मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

गौरतलब है कि कि प्रेमनगर थाने में साल 2021 में एक शिकायत दर्ज हुई थी। पीड़ित ने बताया था कि उनकी 13 वर्षीय भतीजी बाथरूम में चिल्लाते हुए बेहोश हो गई थी। उसकी बुआ बाथरूम में गई, तो देखा कि किशोरी खून से लथपथ है। उसका अबॉर्शन हुआ था। परिजनों द्वारा किशोरी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। किशोरी का कई दिनों तक इलाज चला।

पीड़ित ने बताया कि किशोरी के गर्भवती होने की उनके परिवार को कोई भी जानकारी नहीं थी। जब परिजनों द्वारा किशोरी से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ मकान मालिक ने दुष्कर्म किया है, साथ ही बताया कि उसके पिता दिव्यांग हैं और एक होटल में नौकरी करते हैं। किशोरी ने बताया कि एक दिन वह अकेली छत पर गई, तो वहां पहले से मौजूद मकान मालिक पंकज बिष्ट ने पहले किशोरी को चॉकलेट दी। उसके बाद उसके साथ गलत हरकते करने लगा।जब किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसे और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी।इसके बाद युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने बताया कि इसके बाद मकान मालिक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष से अल्पना थापा ने बताया है कि अपर जिला एवं सेशन जज पॉक्सो की अदालत में दोनों पक्षों को सुना गया। इस दौरान किशोरी के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पंकज बिष्ट को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें से डेढ़ लाख रुपए पीड़िता को प्रतिकार के रूप में दिए जाएंगे। अर्थदंड नहीं भुगतने पर दोषी को 06 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होग

Enews24x7 Team

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