नए कानून के तहत हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज, जाने क्यों हुई कार्रवाई

हरिद्वार। देश में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। जिसके बाद हरिद्वार के ज्वालापुर थाना में नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश को मुक्ति मिल गई है। पूरे देश में नए आपराधिक क़ानून लागू हो गए हैं। सीएम ने कहा कि इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। नए क़ानून दंड के लिए नहीं न्याय को ध्यान में रखते हुए बने हैं।
दरअसल विपुल भारद्वाज ने पुलिस को तहरीर में बताया कि रात 1:45 बजे वो रविदास घाट के पास बैठा हुआ था। इस दौरान दो अज्ञात व्यक्ति आए और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मेरा मोबाइल और 1400 रुपए छीनकर मुझे गंगा कि तरफ धक्का देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले को लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि आज नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और यह अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है।
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बता दें कि 1 जुलाई यानि आज से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये तीनों कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं। वहीं नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ नई धाराओं को जोड़ा भी गया है। कानून की धाराओं में बदलाव से पुलिस, वकील और अदालतों के साथ ही लोगों के कामकाज में भी बदलाव आएगा।









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