खानपुर विधायक उमेश को हाईकोर्ट ने दिया झटका!

  • उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई

नैनीताल। आज बुधवार को खानपुर विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख नियत की है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की तरफ से दिए गए तर्कों को निरस्त कर दिया, जिनमें उनकी ओर से कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
उमेश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर राजद्रोह और त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो दूसरी ओर नैनीताल हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका फिर से स्वीकार कर ली है। आज कोर्ट ने उमेश कुमार के तर्कों को निरस्त कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि लक्सर के देवकी कलां निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में उमेश के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची दी गई है। उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है। जबकि मुख्य अपराधियों को छुपाया गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि उमेश कुमार की ओर से वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए।
उमेश हरिद्वार की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। इससे पहले उमेश कुमार का नाम पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग के साथ भी जुड़ा था। इन दिनों उमेश कुमार का त्रिवेंद्र रावत से जुड़ी एसएलपी का मामला भी सुर्खियों में है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई होनी है।

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