- 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
- हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने की थी जनहित याचिका दायर
नैनीताल। हाईकोर्ट में बुधवार को कोरोना काल में स्कूल खोलने के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होगी। उत्तराखंड में राज्य में बीती दो अगस्त से कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। कोरोना काल में स्कूल खुलने पर हरिद्वार निवासी विजय पाल ने 29 जुलाई को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए हैं। याचिका में कहा कि तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं।
कहा कि राज्य में वयस्कों के लिए ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। बच्चों के लिए तो सुविधाओं का और भी बुरा हाल है। ऐसे में सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय से बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।