नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के विकासनगर में साल के 174 पेड़ अवैध रूप से काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर पर पेड़ों का अवैध कटान वन एवं राजस्व विभाग की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। अदालत ने प्रमुख वन संरक्षक को मौके का मुआयना कर एक जनवरी से पहले रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी को होगी।मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि प्रमुख वन संरक्षक ने जो शपथ पत्र पेश किया है, उसमें यह नहीं बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने क्षेत्र में तैनात जिम्मेदार वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता राकेश तोमर की ओर से पेड़ों की कटाई के बाद ली गई क्षेत्र की तस्वीरें भी रिकॉर्ड में रखी हैं। इसमें पेड़ों के कटान के दौरान क्षेत्र में पड़े लकड़ी के लट्ठों को भी देखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने का निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में पेड़ों का और कटान न हो।
Latest article
उत्तराखंड में बनी इन 11 दवाओं के सैंपल फेल, कंपनियों के उत्पाद लाइसेंस निलंबित
देहरादून। उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। जिस पर राज्य के खाद्य संरक्षा एवं औषधि...
धर्मनगरी में दिलचस्प मुकाबला, तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा हरिद्वार
हरिद्वार। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर कल 19 अप्रैल को मतदान होना है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर दमदार मुकाबला देखने को...
पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा, इन राज्यों में 19 अप्रैल को होगी वोटिंग,...
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर 19 अप्रैल...