नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर स्कूल के खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार, जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी, नगर पालिका, निदेशक खेल निदेशालय, मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कॉलेज व निदेशक अर्बन डेवलपमेंट को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही खंडपीठ ने खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइश व व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य शराब उल हक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कॉलेज के मैदान को 1913 में खेल गतिविधियों के लिए निशुल्क लीज पर दिया गया था। जिससे वहां पर खेल गतिविधियां हो सकें। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं या कर रहे हैं। वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, उससे खेल मैदान को क्षति पहुंचने के साथ ही खेल गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इस रोक लगाई जाए। इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।