देहरादून: सहस्रधारा रोड पर हाईकोर्ट ने 17 तक लगाई पेड़ काटने पर रोक

देहरादून। सहस्रधारा रोड के चैड़ीकरण को लेकर पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद काटन और ट्रांसप्लांटेशन का काम रोक दिया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है।
याचिकाकर्ता एवं पर्यावरणविद् आशीष गर्ग ने बताया कि सहस्रधारा रोड के चैड़ीकरण में पेड़ों के कटान को लेकर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि अभी तक 480 यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए, जबकि 295 पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया। हाई कोर्ट ने फिलहाल पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। 17 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि जिन पेड़ों को काटा जा रहा, उन्हें काटने की जरूरत ही नहीं है। बगैर पेड़ों को काटे ही चैड़ीकरण किया जा सकता है। मसूरी और सहस्रधारा के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा सकता है। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here