पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत के सरकार के फैसले को लगा झटका!

उच्च न्यायालय का आदेश

  • हाईकोर्ट ने कहा, सरकारी मकानों के किराये और भत्तों को अदा करें पूर्व सीएम
  • उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों के किराए के साथ-साथ अन्य भत्ते देने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने इस मामले में मंगलवार को याचिका दाखिल की थी। उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए अधिनियम पारित किया है। अधिनियम के प्रावधानों को याचिका द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले के अनुसार देहरादून की रूलक संस्था ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के लिए आदेश पारित करने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर सुविधाओं का बकाया जमा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश पारित कर बकाया जमा करने से पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत दे दी थी।
अधिनियम में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं के एवज में मानक किराए से 25 फीसद अधिक किराया वसूला जाएगा। मानक किराया सरकार तय करेगी। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिजली, पानी, सीवरेज, सरकारी आवास आदि का बकाया खुद वहन करेंगे लेकिन किराया सरकार तय करेगी। पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि इस अवधि में यदि सरकार ने अधिनियम बनाया तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। 

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