नियमानुसार हटाने पर दूसरे विभाग में मिलेगी नियुक्ति
मुख्य सचिव ने आदेश किए जारी
देहरादून। उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे लोगों को अब बिना वजह नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यदि किसी सेवा प्रदाता को हटाया भी जाता है। अगर कोई ठोस कारण नहीं है तो उसे दूसरे विभाग में उसी पद के समकक्ष पद नियुक्ति अनिवार्य रूप् से दी जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने विभिन्न विभागों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से आउट सोर्स के आधार पर सेवा का प्रदाता व्यक्तियों के संबंध में आदेश जारी किया है। रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित कर्मचारियों के यथा प्रक्रिया यथा नियम भर्ती होने के फलस्वरूप उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता व्यक्तियों को यथा नियम हटाया जाता है तो प्राथमिकता के आधार पर उक्त व्यक्तियों से उनकी समकक्ष रिक्ति पदों के सापेक्ष सेवा ली जाए यह पूरा स्पष्ट किया जाता है कि इन व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए उपनल द्वारा प्रयोजन से उन्हें शासकीय कार्मिक होने के लिए प्रस्थिति नहीं प्राप्त होगी।