उत्तराखंड में 21 सितंबर तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू

सभी नियम पहले जैसे यथावत रहेंगे

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और आगे बढ़ा दिया है। सोमवार को इस संबंध में नई एसओपी जारी कर दी गई है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही यथावत रखी गई हैं। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। प्रदेश में 21 सितंबर तक कोरोना कफ्र्यू जारी रहेगा। कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी। जिलाधिकारी इसकी अनुमति दे सकेंगे। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

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