उत्तराखंड कैबिनेट ने लिये ये लुभावने फैसले, जानिए किसको क्या मिला?

देहरादून। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के पिटारे से फिर कई लुभावने फैसले बाहर निकले हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का फैसला लिया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 112 आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक महिला और एक पुरुष चिकित्सक की तैनाती होगी। इसके लिए कुल 224 पदों के सृजन होगा। आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग के डॉक्टरों को एमबीबीएस चिकित्सकों की तर्ज विभागीय सुनिश्चित करियर प्रोन्नति (एसीपी) का लाभ मिलेगा।
राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की तैयारी : धामी कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार 2016 से राजभवन में विचाराधीन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करेगी ताकि इसका शासनादेश जारी हो सके।
शिक्षा मित्रों का वेतन किया 20 हजार :  कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का वेतन 1500 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय लिया। इससे करीब 734 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी। मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। एक ही विज्ञप्ति पर नियुक्त हुए कर्मचारियों (शिक्षकों) को यूपी की तर्ज पर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश पर मुहर लगाई।
किसानों व बागवानों को राहत : कैबिनेट ने किसानों व बागवानों को राहत देते हुए मंडी एक्ट में शुल्क ढाई  प्रतिशत से घटाकर डेढ़ प्रतिशत किया। पीएम फसल बीमा योजना में किसानों को कुल प्रीमियम का दो प्रतिशत के स्थान पर अब एक प्रतिशत अंशदान देना होगा।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले…
कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क पहनने में लापरवाही पर सख्ती दिखेगी। हल्द्वानी और ऋषिकेश आईडीपीएल में 500 बेड के हॉस्पिटल को मार्च 2022 तक बढ़ाने के लिए एमओयू को मंजूरी दे दी गई।
उद्यान विभाग के 94 बगीचे लीज पर देने के लिए सीएम को अधिकृत किया। सगंध पौध केंद्र सेलाकुई में तैनात संविदा कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। जैविक खेती अधिनियम की नियमावली बनाई। नर्सरी अधिनियम की नियमावली, स्टेट डाटा सेंटर 2022 नीति और नई तहसीलदार सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना में सरकारी सस्ते गल्ला विक्रेताओं का ढुलान खर्च 18 रुपये स्थान पर 50 रुपये प्रति कुंतल किया गया।
औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल ऊधम सिंह नगर में सड़कों की मरम्मत लोनिवि करेगा। पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के तहत विभागीय सचिव से वेतन भुगतान होगा। सरकार चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नौकरी देगी। पेयजल और जल संस्थान में तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभागीय सचिव के माध्यम से होगा। गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका दर्जा मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग के तहत उत्तराखंड भूस्खलन एवं न्यूनीकरण केंद्र बनेगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल और रिसॉर्ट्स को भवन बायलॉज में छूट दी गई।
इसके साथ ही जी सुरक्षा नियमावली 2021 और वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन को मंजूरी दी गई।पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया। आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने और शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय लिया गया। यूजीसी के तहत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिए संकाय में तैनात सदस्यों के 20 प्रतिशत को अध्ययन अवकाश की अनुमति होगी।
नायब तहसीलदार के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में संशोधन कर प्रशिक्षण की अवधि जोड़ने का फैसला किया गया। लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर में 32.39 हेक्टेयर भूमि को सिडकुल को स्थानांतरित होगी। नगर पालिका परिषद गरुड़ कार्यालय के लिए 0.56 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने का निर्णय किया गया। केंद्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के तहत विद्युत केबल कार्य के लिए 3491 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। पिटकुल, यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाईटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार की शर्तों पर दी जाएगी। किच्छा में एम्स की स्थापना के लिए सिडकुल की भूमि के एवज में ग्राम खुर्पिया में भूमि दी जाएगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के विभिन्न अनुभागों के श्रेणी ख के पदों का पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) व  उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली और एडीबी से वित्त पोषित पारेषण सुदृढ़ीकरण व वितरण सुधार कार्यक्रम के तहत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी प्रदान की गई।

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