‘आप’ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 300 युनिट फ्री बिजली गारंटीकार्ड को हाईकोर्ट में मिली चुनौती

देहरादून। चुनाव पास आते ही, राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रलोभनों का पिटारा खोल देती हैं। इसकी शुरूआत जब से हुई है तब से यह सिलसिला देश में हर आने वाले चुनाव के साथ-साथ बढ़ता ही जा रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की विभिन्न रियायतों और सुविधाओं की फ़ेहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। जिसके चलते कई बार पार्टियों को न्यायलय की फटकार भी खानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ आम आदमी के साथ भी हुआ है। दरअसल, उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को  न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई तारीख 8 दिसंबर की तय की है। याचिका में चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया गया है।
बता दें कि, विकासनगर निवासी और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके संजय जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल की ओर से उनकी सरकार आने पर उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। इस गांरटी कार्ड में शर्त रखी गई है कि पहले लोगों को पार्टी के जारी मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी। इसके बाद लोगों को 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है। यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उन्हें सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। याचिकाकर्ता का कहना था कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना पूरी तरह असंवैधानिक है। इस तरह के गारंटी कार्ड देना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार गठित हुए बिना इस तरह के गारंटी कार्ड देना जनता को धोखा देना है।

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