दोपहिया पर दो सवारी के साथ चार साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठाया तो लगेगा जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाने पर जुर्माना व जेल
देहरादून। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। नये नियम के तहत यदि मोटर साइकिल पर दो सवारी के अलावा चार साल से अधिक उम्र के बच्चे पर बैठाया तो चालान किया जाएगा, उसे तीसरी सवारी गिना जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के तहत, अगर कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। आप डीएल नहीं दिखा पाते तो 5000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की जेल हो सकती है। डिजिटल मोड की ओर बढ़ा विभाग चेकिंग के दौरान भौतिक रूप से डीएल व अन्य दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एम-परिवहन या डिजीलॉकर के माध्यम से भी अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं।