जेल में ही रहेंगे ‘चाराखोर’

जैसी करनी वैसी भरनी

  • सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को दिया तगड़ा झटका 
  • सीबीआई की आपत्ति के बाद जमानत याचिका को किया खारिज

चारा घोटाले में रांची की जेल में बंद लालू यादव की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहना होगा। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाला मामले में दोषी राजद सुप्रीमो की जमानत अर्जी का सीबीआई ने विरोध किया था और कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद का बहुत दुरुपयोग किया था। उन्होंने इस मौके पर जमानत की मांग इसलिए की है ताकि अपने राजनीतिक गतिविधियों में जुट जाएं। 
लालू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में लालू की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी।
सीबीआई ने कहा था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर लालू की जमानत अर्जी हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है। लालू को चारा घोटाले में मुख्य सरगना बताया गया था और उन्हें चार मामलों में दोषी करार दिया गया है। लालू की ओर से बतौर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उन्होंने दलील दी थी कि लालू को तीन केसों में एक ही साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई है। 22 महीने से वह जेल में बंद हैं। कोई शख्स एक ही अपराध के लिए तीन बार कैसे सजा पा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने लालू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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