लव जिहाद : सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड और यूपी के कानूनों पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन…

नई दिल्ली। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विवादास्पद लव जिहाद कानून पर सुनवाई को तैयार हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं सुनवाई करते हुए दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की कानून पर रोक लगाने की मांग पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह तब ठीक होता, जब पिटीशनर सुप्रीम कोर्ट की बजाय संबंधित हाईकोर्ट में जाता। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सीयू सिंह ने कोर्ट को बताया कि शादीशुदा कपल पर शादी का उद्देश्य साबित करने के लिए दबाव डालना ठीक नहीं है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं, जिसमें उन्हें यह साबित करना पड़े कि उनकी शादी का मकसद धर्म-परिवर्तन नहीं है।
उन्होंने बताया कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें भीड़ ने इंटर-रिलीजन (अंतर-धार्मिक) मैरिज में बाधा पहुंचाई है। उन्होंने इस कानून के तहत सख्त सजा का हवाला भी दिया। एक अन्य वकील ने कोर्ट को बताया कि ऐसे ही कानून मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बनाए जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां यह कानून पास किया गया। कैबिनेट ने 24 नवंबर को इसका विधेयक पास किया था। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 28 नवंबर को इसे मंजूरी दी थी। यूपी में भी इस कानून के तहत गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है।

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