मामले में अदालत ने किया अमित कपूर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार
प्रदेश सरकार को 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के दिये निर्देश
भाजपा के प्रदेश में सबसे वरिष्ठ नेता को भारी पड़ रही बेटे की करतूत
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। उसमें कहा था कि एसआईटी ने छात्रवृत्ति घोटाले में बतौर आरोपी उनके खिलाफ देहरादून के सहसपुर थाने में मामला दर्ज किया है। एसआईटी ने अमित कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छात्रों के फर्जी प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति की धनराशि को अपने संस्थान के खाते में डलवाया है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अमित कपूर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और प्रदेश सरकार को इस मामले में 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।