नैनीताल। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इस मामले में जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सरकार से दो दिन भी भीतर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। 8 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है। न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गौरतलब हो कि देहरादून निवासी रवीेंद्र जुगरान, एसके सिंह, सुभाष नौटियाल ने होईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 2005 में घोटाला किया गया है। यह घोटाला करीब 5 करोड़ रुपये का है। छात्रवृत्ति पात्र छात्रों को नहीं दिया गया। यह पैसा उनको दिया गया जो उस स्कूल के छात्र थे ही नहीं या काॅलेजों को दे दिया गया।