‘मोदी और शाह के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला ले आयोग’

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया आदेश, कहा-आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी मोदी और शाह के खिलाफ नौ शिकायतों पर छह मई तक ले फैसला 
  • इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, इस मसले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है चुनाव आयोग 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को छह मई तक फैसला लेने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी मोदी और अमित शाह के खिलाफ नौ शिकायतों पर छह मई तक फैसला ले। इससे पूर्व आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मोदी और शाह के खिलाफ कांग्रेस की कुल 11 शिकायतों में से दो पर फैसला लिया जा चुका है।इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद की ओर से मोदी और शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। अदालत ने इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख आज की यानी गुरुवार तय की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग इस मसले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ सेना के राजनीतिक इस्तेमाल और हेट स्पीच की शिकायतें कांग्रेस की ओर से की गई थीं। इस पर चुनाव आयोग की ओर से फैसले में देरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। गत मंगलवार को आयोग ने एक मामले में मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। मंगलवार को चुनाव आयोग ने हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम के खिलाफ शिकायत की जांच की और उन पर लगे आरोपों को खारिज किया। 

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