सुप्रीम कोर्ट ने पुछा “क्या रमजान में सुबह 5 बजे वोटिंग करवाई जा सकती है”

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरणों के मतदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि, “क्या आखिरी के तीन चरणों में रमजान के दिनों को देखते हुए मतदान का समय सुबह 7 बजे की जगह सुबह 5 बजे कराया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदान के समय में परिवर्तन को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई करे जिससे मतदाताओं को राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भीषण गर्मी और रमजान के दौरान मतदान करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।
गौर करने वाली बात है कि रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ने की वजह से लोगों ने इसपर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में अपील की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन याचिकाओं पर सुनवाई करे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के कुल चार चरण समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ तीन चरण के मतदान शेष हैं। पांचवे चरण का मतदान 6 मई, छठे चरण का मतदान 12 मई और सातवें व आखिरी चरण का मततदान 19 मई को संपन्न होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे।
इससे पहले शारदीय नवरात्री के दिनों में 11 अप्रैल को भी मतदान बिना किसी समय परिवर्तन के हो चुका है

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here