राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
- राफेल पुनर्विचार याचिका में केंद्र सरकार को दी अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति
- केंद्र सरकार ने कल मंगलवार को सुनवाई टालने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना
- बोले चीफ जस्टिस, ‘मामला पहले से ही कोर्ट में, आप लुका-छिपी क्यों खेल रहे?’
नई दिल्ली। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका के मामले में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगते हुए मामले की मंगलवार को होने वाली सुनवाई को टालने की भी गुहार लगाई। अदालत ने सुनवाई टालने से इनकार करते हुए पुनर्विचार याचिका पर अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी।
केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लुका-छिपी का खेल नहीं खेला जा सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘यह मामला पहले से ही खुली अदालत में है। इसके लिए आप मेंशनिंग क्यों चाहते हैं? आपका सिर्फ यही कहना काफी था कि आप पुनर्विचार याचिका में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने चाहते हैं। आप यह लुका-छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? हम आपको अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति देते हैं, लेकिन कल मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाली नहीं जाएगी।’
गौरतलब है कि गत 10 अप्रैल को राफेल केस में फिर से सुनवाई की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। तीनों जजों ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। बेंच में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल हैं।