पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म पर आयोग की रोक

लोकसभा चुनाव के खत्म होने तक मोदी की बायॉपिक को रिलीज न करने के दिये आदेश

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायॉपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक लगा दी हैै। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर दाखिल याचिका रद्द करते हुए इसका फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। फिल्म को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
आयोग ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायॉपिक की रिलीज पर लोकसभा चुनाव के खत्म होने तक रोक लगा दी। आयोग ने कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता जो चुनाव में सभी दावेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हो। इससे पहले नौ अप्रैल की सुबह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान इस फिल्‍म की रिलीज पर अस्थायी तौर पर बैन लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अगर इस फिल्म के कारण चुनाव कराने में कोई दिक्कत आती है तो इस पर भी केवल चुनाव आयोग ही यह फैसला ले सकता है। यह फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं, यह फैसला भी चुनाव आयोग ही करेगा।
हालांकि, इसी बीच ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्‍म सर्टिफिकेशन की ओर से ‘यू’ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म की रिलीज की राह साफ हो गयी है। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय मोदी की भूमिका में हैं।

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