हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भेजा अवमानना नोटिस

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश की अनुपालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्द्धन को अवमानना नोटिस जारी किया है। विदित हो कि 2012 में एमकेपी पीजी काॅलेज देहरादून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 45 लाख रुपये मिले थे। ऑडिट रिपोर्ट में धनराशि के गबन का अंदेशा जताया गया था। समाजसेवी सोनिया बेनीवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी आदेश का पालन न करने पर यह नोटिस जारी किया गया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल शपथ पत्र में भी 45 लाख रुपए के इस्तेमाल में गड़बड़ियों स्वीकार की गयी थी। इसके बाद कोर्ट ने प्रबंधन कमेटी के तत्कालीन सचिव जितेंद्र सिंह नेगी और तत्कालीन प्राचार्या डॉ किरण सूद को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, आनंद बर्धन से उचित निर्णय लेने को कहा था। साथ ही गड़बड़ियों की बात पुनः पुष्ट होने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्रवाई लेने के लिए भी कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सचिव जितेंद्र सिंह नेगी ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की। यह भी खारिज हो गई। कोर्ट ने 18 दिसम्बर तक प्रमुख सचिव को इस प्रकरण में उचित निर्णय लेकर कार्रवाई करनी थी। लेकिन उच्च शिक्षा सचिव आनंद वर्द्धन द्वारा विलंब किया जा रहा था। इस वजह समाजसेवी सोनिया बेनीवाल द्वारा दुबारा अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

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