कोरोना से मौत पर मिलेगा 50 हजार रुपये मुआवजा

  • सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा,  कोरोना के दौरान राहत कार्यों में शामिल लोगों सहित कोरोना पीड़ितों के परिजनों को भी देंगे अनुग्रह राशि

नई दिल्ली। आज बुधवार को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 से हुई मौतों पर वह 50 हजार रुपये मुआवजा देगी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राहत कार्यों में शामिल लोगों सहित कोरोना पीड़ितों के परिजनों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। मोदी सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि एनडीएमए ने कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। यदि मृत्यु का कारण कोरोना से प्रमाणित है तो अनुग्रह राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना पीड़ितों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग लंबे समय से हो रही थी। 

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