- बिना मास्क के पार्क में प्रवेश के लिए मनाही
- नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार से अधिक का जुर्माना
रामनगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 15 अक्टूबर से नाइट और डे विजिट के लिए खुलने जा रहा है। लेकिन ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए खोला जाएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए पार्क प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। बगैर मास्क के पर्यटकों को पार्क में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग कभी विशेष ध्यान रखना होगा।
कॉर्बेट पार्क के वार्डन आरके तिवारी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से पार्क के नियमों को सख्त किया गया है। पर्यटकों की पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटकों पर 25 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लग सकता है, जबकि नियम तोड़ने और वन्यजीवों के करीब जाने वाले जिप्सी चालकों के वाहन को पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।
कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के अनुसार, कोरोना के चलते राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने पार्क में पांच सौ मीटर की दूरी से बाघ देखने का नियम लागू कर दिया है। जबकि हिरन, हाथी, सांभर आदि को पर्यटक 50 से 100 मीटर की दूरी से देख सकेंगे। वन्यजीवों के करीब जाने पर एनटीसीए ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।