देहरादून। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते देख केंद्र सरकार की गाइड लाइन के बाद राज्य सरकार ने भी एसओपी जारी कर दी है। इस नई एसओपी के अनुसार अब सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल को सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए जबकि कमर्शियल सभागारों को बिजनेस मीटिंग के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही सामाजिक धार्मिक मनोरंजन और शैक्षिक आयोजनों व सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोह में केवल 100 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल एक माह तक यह गाइड—लाइन जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। लेकिन अगर राज्य लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।