रमजान में मतदान के समय में नहीं होगा बदलाव: चुनाव आयोग

नई दिल्ली: रमजान को देखते हुए लोकसभा चुनावों के बाकी बचे तीन चरणों में वोटिंग सुबह 7 की बजाय 5 बजे से शुरू करवाने के लिए दायर की गई याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा था कि गर्मी और रमजान को ध्यान में रखते हुये लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों का मतदान शुरू होने का समय सुबह 7 बजे की बजाय 5 बजे करने के बारे में विचार करके वह आवश्यक आदेश जारी करे जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता एडवोकेट मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 6 मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अगले तीन चरणों का मतदान 6, 12 और 19 मई को होना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह 7 की बजाय 4:30 या 5 बजे से शुरू करवाना चाहिए।

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