दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता को भेजा नोटिस, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। निचली अदालत की कार्यवाही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने सीएम का वो वीडियो हटाने के लिए कहा है, जिसमें केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट प्रोसीडिंग का वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। यह वीडियो उस समय का है जब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा था। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वीडियो से जुड़े पोस्ट हटाने के लिए भी कहा है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को निर्देश दिया कि जब भी उनके संज्ञान में ऐसा कोई कंटेंट आए, तो उसे हटा दें। कोर्ट ने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल को भी वीडियो हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और मामले में पांच अन्य लोगों को पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अब मामले पर 9 जुलाई को सुनवाई करेगा।

सुनीता केजरीवाल ने किया रिपोस्ट…

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया था। वकील वैभव सिंह ने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई को आम आदमी पार्टी और दूसरे विपक्षी से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडलों ने वीडियो और ऑडियो रिकार्ड किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक यूजर के द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो और विजुअल्स को रिपोस्ट किया।

कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग बैन…

वैभव सिंह ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग बैन है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और जजों की छवि खराब करने की कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के वीडियो पोस्ट करना दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा रची गई साजिश का ही एक हिस्सा है।

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