- एक दिसंबर से लागू होगी केंद्र की ये गाइडलाइन, गृह मंत्रालय ने राज्यों को दी अपने हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू करने की छूट
दिल्ली। आज बुधवार को मोदी सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया है कि राज्यों को निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिहाज से उन्हें सख्ती बरतनी होगी। हालांकि राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। साथ ही यह भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार की की मंजूरी लेनी होगी। केंद्र की यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी।
मोदी सरकार ने कहा कि अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है, उसे बरकरार रखना है। यह देश में एक्टिव केसों की घटती संख्या से जाहिर होता है। हालांकि, त्योहारी सीजन और कुछ राज्यों में केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके राज्यों को सावधानी बरतनी होगी और कंटेनमेंट, सर्विलांस उपायों को सख्ती से लागू करना होगा। राज्यों को छूट दी गई है कि वे अपने यहां के हालात को देखते हुए खुद से पाबंदियां लगा सकते हैं। इन जोन में सख्ती बरतते हुए लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी होगी। सिर्फ जरूरी चीजों और मेडिकल जरूरतों के लिए छूट मिलेगी।