- मकान खरीदारों को मिली बड़ी राहत, अब प्रेफरेंशियल लोकेशन और पार्किंग पर भी लगेगी पांच फीसद जीएसटी
- वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकार ने मकान पर लगी जीएसटी जितनी ही होगी इन सुविधाओं पर जीएसटी की दर
- अब बिल्डर किफायती मकानों पर पांच फीसद और अन्य मकानों के लिए वसूलेंगे आठ फीसद जीएसटी
नई दिल्ली। निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की एक दर तय करने के बावजूद बिल्डरों द्वारा विभिन्न सुविधाओं के नाम पर अलग-अलग जीएसटी की दर वसूलने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकार ने लगाम कस दी है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग (एएआर) ने अपने फैसले में कहा है कि अपार्टमेंट में प्रेफरेंशियल लोकेशन और कार पार्किंग जैसी सुविधाओं को अब ‘कंपोजिट कंस्ट्रक्शन सर्विस’ ही माना जाएगा और इन पर भी जीएसटी की वही दर लगेगी जो मकान पर लागू है।
इस फैसले के बाद अब बिल्डरों को किफायती मकानों से जुड़ी सेवाओं पर पांच फीसद और अन्य मकानों के लिए आठ फीसदी जीएसट वसूलना होगा। शीर्ष बिल्डरों सहित कई बिल्डर इन सेवाओं पर 18 फीसद जीएसटी वसूल रहे थे, जबकि केंद्र सरकार निर्माणाधीन मकानों पर लगने वाली जीएसटी दर को कम कर चुकी है।